बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी के खिलाफ दी गई तलाक की डिक्री को रद्द करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि पत्नी ने अपने पति के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए हैं, इसलिए, वह कानून की अज्ञानता का दावा नहीं कर सकती।
पत्नी द्वारा अदालत द्वारा भेजे गए सम्मन को स्वीकार करने से इनकार करने और सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होने के बाद फैमिली कोर्ट ने एक पक्षीय आदेश पारित किया था।
जस्टिस नितिन जामदार और शर्मिला देशमुख की बेंच के समक्ष पत्नी ने दावा किया कि वह अनपढ़ थी और उसे गलत कानूनी सलाह दी गई थी।
इस मामले में इस जोड़े ने 1986 में शादी की और उनके तीन बच्चे हुए। पति ने पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए फैमिली कोर्ट से तलाक की मांग की। उसने यह भी कहा कि पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध था और उसे गाली देने और अपमानित करने के बाद, उसने 2003 में वैवाहिक घर छोड़ दिया।
फैमिली कोर्ट ने पत्नी को समन जारी किया लेकिन उसने पेश होने से इनकार कर दिया 2017 में फैमिली कोर्ट ने तलाक की डिक्री मंजूर कर ली।
इसके बाद पत्नी ने अर्जी देकर तलाक की डिक्री को रद्द करने की मांग की लेकिन फैमिली कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद पत्नी ने आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
शुरुआत में, अदालत ने कहा कि भले ही परिवार अदालत ने पत्नी को कई सम्मन जारी किए, लेकिन वह एक भी तारीख को पेश नहीं हुई और इसलिए परिवार न्यायालय के आदेश में गलती नहीं की जा सकती।
अदालत ने यह भी कहा कि पत्नी ने पहले पति के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए थे जो वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका, भरण-पोषण का एक आवेदन और पति के खिलाफ आईपीसी के तहत एक आपराधिक मामला था, इसलिए वह कानून की अनदेखी का दावा नहीं कर सकती।
पति व्यक्तिगत रूप से एक याचिकाकर्ता के रूप में पेश हुआ और प्रस्तुत किया कि पत्नी गुजरात में अपने साथी के साथ रह रही थी और उसे परेशान करने के लिए तत्काल कार्यवाही दायर की गई थी।
मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आक्षेपित आदेशों को रद्द करने से इनकार कर दिया और पत्नी की अपील को खारिज कर दिया।
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